- : इलेक्ट्रॉनिक मनी आर्डर :-
मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया एक ऐसा ऑर्डर होता है जो उस व्यक्ति को किसी धनराशि के भुगतान के लिए जारी किया जाता है जिसके नाम पर पोस्ट ऑफिस की एजेंसी के माध्यम से मनी ऑर्डर भेजा जाता है। राशि का 'प्राप्तकर्ता' वही व्यक्ति होता है जिसका नाम उस मनी ऑर्डर पर राशि प्राप्तकर्ता के रूप में उल्लेखित होता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से किसी को पैसे भेजने का लाभ यह है कि पैसा उसके घर या उसके ठहरने के स्थान पर ही दिया जाता है।
मनी आर्डर भेजने की प्रक्रिया
डाकघर के काउंटर से एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदें। प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो मनी ऑर्डर भेजता है।
जरूरी प्रविष्टियों को स्याही से भरें और नीचे बने स्थान पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएँ। हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के बिना कोई भी फॉर्म अपूर्ण माना जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रेषक द्वारा या उनकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा फॉर्म में दी गयी सभी प्रविष्टियों को सुगम रूप से हिंदी, अंग्रेज़ी या प्राप्तकर्ता के जनपद की भाषा में भरा होना चाहिए। प्रेषक कूपन पर प्राप्तकर्ता को अपनी इच्छानुसार कोई सूचना भी दे सकता है। एक बार में अधिकतम 5000/- रुपये तक की राशि के लिए मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है।
मनी ऑर्डर फॉर्म विधिवत भरा गया हो, साथ ही भेजी जाने वाली धनराशि और कमीशन या तो नकदी में या चेक द्वारा डाकघर काउंटर पर दिया जाना चाहिए।
मनी ऑर्डर और कमीशन के रूप में प्रेषक द्वारा भुगतान की गई राशि के लिए एक रसीद दी जाएगी। रसीद में किसी भी त्रुटि या चूक को प्रेषक द्वारा वहीं पर तुरंत इंगित किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होगा।
प्राप्तकर्ता को पैसे का भुगतान करने के बाद मनी ऑर्डर प्रेषक को प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित मनी ऑर्डर की राशि का भुगतान प्राप्त करने की पावती मिलती है। अगर उचित समय में यह पावती प्राप्त नहीं की जाती है, तो ऑफिस के पोस्टमास्टर द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान प्रमाण पत्र एक आवेदन पर दिया जाएगा। हालाँकि, सरकारी अथवा जिला, स्थानीय या नगरपालिका बोर्ड के पक्ष में जारी किए गए मनी ऑर्डर के संदर्भ में, कुछ मामलों में पावती उस प्राप्तकर्ता द्वारा बरकरार रखी जाती है जिसके द्वारा प्रेषक के लिए सीधे ही विभागीय रसीद जारी की गयी है।
आपका मनी ऑर्डर कैसे भेजा और भुगतान किया जाता है?
सरकारी बकाया राशि के लिए कुछ विशेष प्रकार के मनी ऑर्डर फॉर्म निर्धारित किए गए हैं और उनमें से कुछ केवल उन्हीं राज्य की सीमाओं के भीतर ही लागू होते हैं जिनके लिए उन्हें जारी किया गया होता है। इन फॉर्मों को संबंधित डाकघरों से प्राप्त किया जा सकता है।
नोट 1:- यदि उस देश के डाकघर में मूल रूप से मनी ऑर्डर का भुगतान किया गया हो और पहले से भुगतान की गई अंतर्देशीय दर पर कमीशन को पुनर्निर्देशित आदेश की धनराशि से घटाया जाएगा, अगर गंतव्य देश इसकी पेशकश करता है।
नोट 2:-विदेश में भेजे जाने वाले मनी ऑर्डर की धनराशि यदि निर्धारित सीमा से अधिक है तो ऐसे मामले में किसी भी कानून या विनियमन के तहत प्रेषण के लिए इस तरह के पुनर्निर्देशन के समय, प्रेषक या भुगतानकर्ता को चाहिए कि वह भारत में मनी ऑर्डर की धनराशि के भुगतान का आदेश व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेंट के माध्यम से या भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राधिकारी से विदेशी मनी ऑर्डर के द्वारा भेजने का आदेश प्राप्त करे।
पता या भुगतान स्थल में परिवर्तन : -
मनी ऑर्डर के भुगतान न होने की स्थिति में प्रेषक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि या तो प्राप्तकर्ता का पता परिवर्तित किया जाए अथवा वह डाक घर जिस पर मनी ऑर्डर देय किया गया था, का नाम परिवर्तित किया जाए। आवश्यक परिवर्तन प्रेषक द्वारा उस डाकघर को लिखित में आवेदन करने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जाएगा, जिस डाकघर से मनी ऑर्डर जारी किया गया था और रसीद दिया गया तथा प्राप्तकर्ता के पते का पूर्ण विवरण मनी ऑर्डर में दर्ज किया गया था।
प्राप्तकर्ता के नाम का परिवर्तन : -
मनी ऑर्डर, जिसका अभी भुगतान नहीं हुआ है, के प्रेषक को ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि उसका भुगतान मनी ऑर्डर में नामित प्राप्तकर्ता को न करके किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाए। आवश्यक परिवर्तन प्रेषक द्वारा उस डाकघर को लिखित में आवेदन करने तथा पहली बार के बराबर पुनः कमीशन का भुगतान करने पर किया जाएगा, जिस डाकघर से मनी ऑर्डर जारी किया गया था और रसीद दिया गया तथा प्राप्तकर्ता के पते का पूर्ण विवरण मनी ऑर्डर में दर्ज किया गया था।
भुगतान की रोकथाम : -
मनी ऑर्डर, जिसका अभी भुगतान नहीं किया गया है, का प्रेषक उसके भुगतान को रोक सकता है तथा उसे ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि उसका पुनर्भुगतान उसे स्वयं किया जाए। आवश्यक परिवर्तन प्रेषक द्वारा उस डाकघर को लिखित में आवेदन करने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जाएगा, जिस डाकघर से मनी ऑर्डर जारी किया गया था और रसीद दिया गया तथा प्राप्तकर्ता के पते का पूर्ण विवरण मनी ऑर्डर में दर्ज किया गया था। हालाँकि किसी भी मामले में प्रेषक के अनुरोध के अनुपालन में मनी ऑर्डर का भुगतान रोकने में असमर्थता या किसी अन्य प्रकार की विफलता के लिए डाकघर जिम्मेदार होगा।
Source :: India Post Official Website
Kindly visit to nearest Post Office for more information and other products and services like Small Savings Schemes, Insurance, Common Service Centre, Aadhaar Enrolment and Updation Centre & other services.
India Post
Sabka Dost
Thanks
DOP Adda
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